इस रिपोर्ट की समीक्षा थलसेना के जज एडवोकेट जनरल विभाग करेगा।
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भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) डिपार्टमेंट में भी काफी संख्या में भर्तियां होती हैं।
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फीसदी इन क्षेत्रों में कर सकती हैं काम सेना: इंजीनियरिंग सेवाएं, सेना शिक्षा कोर, आयुध कोर, सेवा कोर, जज एडवोकेट जनरल तथा खुफिया शाखा।
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सरकार का कहना था कि मेजर लीना को स्थायी कमीशन के लिए जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) शाखा की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है।
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इन्हें इलेक्ट्रॉनिक तथा मेकेनिकल इंजीनियरी, सिग्नल, सेना शिक्षा, सेना ऑर्डिनेंस, आपूर्ति, सेना गुप्तचर दलों, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच तथा सेना वायु रक्षा में कमीशंड किया जाता है।
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गौरतलब है कि थलसेना ने प्रस्ताव रखा है कि महिलाओं को सेना की न्याय संबंधी ' जज एडवोकेट जनरल ' (जेएजी) और शिक्षा जैसी शाखाओं में स्थायी नियुक्तियां दी जा सकती हैं।
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इन्हें इलेक्ट्रॉनिक तथा मेकेनिकल इंजीनियरी, सिग्नल, सेना शिक्षा, सेना ऑर्डिनेंस, आपूर्ति, सेना गुप्तचर दलों, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच तथा सेना वायु रक्षा में कमीशंड किया जाता है।
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केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि वह सशस्त्र सेना में शैक्षणिक और जज एडवोकेट जनरल विभागों में शार्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने पर विचार करेगी।